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जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 08 गुंडो को किया जिला बदर तथा एक का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त

जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 08 गुंडो को किया जिला बदर तथा एक का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त

मयंक पाण्डेय अमेठी


आदेशित तिथि से 6 माह की अवधि के लिए किया गया जनपद की सीमा से निष्कासित।


अमेठी 11 जनवरी 2023। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 08 गुंडों को जिला बदर किया है उनमें शिवम गुप्ता पुत्र रामनारायण तेली निवासी ग्राम पूरे भूपसिंह मजरे छीछा थाना मोहनगंज, शशिकांत विश्वकर्मा पुत्र ओमकार निवासी ग्राम कालिकन थाना संग्रामपुर, सूरज तिवारी पुत्र अवध राज तिवारी निवासी ग्राम तिवारीपुर मजरे बरियापुर थाना अमेठी, चंदे उर्फ अनवर पुत्र सत्तार निवासी ग्राम खारा थाना शिवरतनगंज, उदय वीर विक्रम सिंह उर्फ रवि सिंह पुत्र नंद किशोर सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर अन्नीबैजल थाना गौरीगंज, संजय यादव पुत्र जगतपाल यादव निवासी ग्राम संभावा थाना गौरीगंज, सोनू उर्फ उत्तम पुत्र नरेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम घाघूघार थाना अमेठी, उदय प्रताप सिंह सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम पश्चिमदुआरा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी के नाम शामिल हैं, इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अपराधिक कार्यों में संल्पित  लाइसेंस धारक अवधेश नरायन तिवारी पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम रामसहाय मजरे ककवा थाना व जनपद अमेठी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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