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लोकतंत्र के उत्सव में मतदाता बढ़-चढ़कर करें भागीदारी......जिला निर्वाचन अधिकारी

लोकतंत्र के उत्सव में मतदाता बढ़-चढ़कर करें भागीदारी......जिला निर्वाचन अधिकारी

मयंक पाण्डेय अमेठी 

अमेठी। ‘‘नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) राकेश कुमार मिश्र ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के चारों नगरीय निकायों के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश व मार्गदर्शन दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी मतदाता बढ़-चढ़कर मतदान करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन में खलल या दुष्प्रभावित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयरहित होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना मत दें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर अधिकारी वित्त एवं राजस्व एके सिंह एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी आलोक राजवंशी ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के दिशा निर्देश पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष व सदस्य के सभी उम्मीदवारों को अवगत कराया कि वे  टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियोवाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि के संदर्भ में अवगत कराया कि सदस्य नगर पंचायत के लिए अधिकतम व्यय सीमा रु0 50 हजार, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए रु० 2.5 लाख, सदस्य न०पा०प० के लिए रु0 02 लाख एवं अध्यक्ष न०पा०प० के लिए रु० 09 लाख की सीमा निर्धारित की गयी है । चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से बैंक खाता खोला जाएगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर के साथ-साथ जनपद स्तरीय व्यय अनुश्रवण कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि किसी तिथि को कोई व्यय नही हुआ है, तो उस तिथि को व्यय कालम में शून्य अंकित किया जाय। अपने नामांकन की तारीख से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय के बारे में उचित लेखा-जोखा रखें तथा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 03 माह के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा मय शपथ पत्र एवं स्वप्रमाणित बिल/रसीद के साथ संबंधित निकाय के व्यय समीक्षा अधिकारी से जाचोपरान्त, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी के पास प्रस्तुत करें। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। डीएम ने कहा कि सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजन हेतु प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को पहले से उपयुक्त समय पर देकर अनुमति प्राप्त कर लें, ताकि यातायात को नियंत्रित करने एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किए जा सके। किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य ले ली जाए । चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडियाँ टाँगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। जुलूसों, सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे / लाठी-डंडे/ईट-पत्थर आदि लेकर नही चलेंगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे। बैठक में उक्त के अतिरिक्त  अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवार उपस्थित रहे ।

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