लखनऊ ब्यूरो
पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति की साफ़, देखें सूची
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंचायतीराज विभाग काफी सक्रिय हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पत्रकार वार्ता कर विभाग ने पंचायत चुनावों से सम्बंधित जानकारियां साझा की। पंचायती राज विभाग की तरफ प्रेस वार्ता कर ACS मनोज कुमार ने जानकारी दी।
विभाग की तरफ से बताया गया कि, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 27 पद अनारक्षित हैं। 12 महिला, 27-OBC, 16-SC के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं। इनमें से 113-महिला, 223-OBC और 171-SC में आरक्षित हैं।
पंचायती राज विभाग की तरफ से आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि, पहली बार 5 पद एसटी कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। ग्राम प्रधानों के लिए 20268 पद अनारक्षित हैं। इसमें 9739-महिला सीट,15712-OBC,12045-SC के लिए आरक्षित हैं। प्रधान के लिए महिलाओं के 19659 पद आरक्षित हैं।
गौरतलब है कि बीते दिवस जानकारी देते हुए पंचायती राज विभाग की तरफ से कहा गया था कि, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज विभाग ने पत्रकार वार्ता की। ACS मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि, इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा। इसके लिए पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। पत्रकार वार्ता में ACS ने कहा कि, जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनाए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा।
ACS मनोज कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि, SC, OBC, महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि, जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे।
पंचायत आरक्षण मामले पर पंचायती राज विभाग ने कहा कि, 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का गठन हो चुका है। पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा। ACS मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि, कल जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण ज़ारी किया जाएगा। जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण ज़ारी किया जाएगा।
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