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भारतीय न्याय संहिता के 65(2) के तहत दर्ज हुआ बंगाली के खिलाफ मुकदमा

भारतीय न्याय संहिता के 65(2) के तहत दर्ज हुआ बंगाली के खिलाफ मुकदमा


विनोद कुमार सोनबरसा बाजार गोरखपुर 

गोरखपुर/एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत के एक गांव की निवासिनी चार वर्षीय बच्चीं के प्राईवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले मे बच्चीं के पिता की तहरीर पर एम्स पुलिस ने बंगाल प्रान्त के मुर्सिदाबाद के बेल्डाना थाना क्षेत्र के स्वरूप नगर का मूल निवासी व एम्स क्षेत्र के सोनबरसा बाजार मे जुगुल किशोर के मकान मे किरायें पर वर्तमान निवासी फिरोज शेख पुत्र सहरुख शेखके खिलाफ 65 (2) बीएनएस 5एम/6 पाक्सो ऐक्ट के तहत एम्स पुलिस ने केस दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2003) की धारा 65(2) के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है, तो उसे कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है. यह सज़ा कम से कम 20 साल की हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रकैद तक हो सकती है. 


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