कैलाश सिंह विकास वाराणसी
वाराणसी। सहायक श्रमायुक्त अधिकारी देवब्रत यादव ने बताया की मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त विकास खण्डों के निर्माण श्रमिकों एवं मनरेगा श्रमिकों के पंजीयन हेतु तथा पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण, आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन हेतु कैम्पों का आयोजन तथा बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, हितलाभ हेतु आवेदन कराये जाने के संबंध में श्रमिकों को दी जा रही जानकारी के कैम्पों का आयोजन कार्यालय अपर श्रमायुक्त, उ०प्र० के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी है।
उक्त कैम्पों में खण्ड विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सेवकों आदि का सहयोग प्राप्त करते हुये पात्र निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। उक्त के क्रम में बुधवार को विकास खण्ड-बड़ागांव के ग्राम पंचायत छेड़ापुर, विकासखण्ड-चिरईगांव के ग्राम पंचायत लूठाकला, विकासखण्ड-काशी विद्यापीठ के ग्राम पंचायत मूड़ादेव विकासखण्ड-आराजीलाइन के ग्राम पंचायत सिहोरवा (उत्तरी) तथा विकासखण्ड- चोलापुर के ग्राम पंचायत लक्ष्मीसेनपुर में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीयन की कार्यवाही तथा पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का हितलाभ प्राप्त करने के संबंध में योजनाओं का पम्पलेट उपलब्ध कराया गया तथा आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया ।
उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को विकास खण्ड-बड़ागांव के ग्राम पंचायत- तरसड़ा विकासखण्ड-चिरईगांव के ग्राम पंचायत- धोबहीं, विकासखण्ड - हरहुआ के ग्राम पंचायत- मेठौली में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीयन तथा योजनाओं के जानकारी दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक पुत्र / पुत्री के जन्म होने पर मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत हितलाभ, कक्षा 1 से उच्चतर शिक्षा तक बच्चों की पढ़ाई पर संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हितलाभ, पुत्रियों के विवाह पर कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत हितलाभ, श्रमिक के मृत्यु होने पर मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत हितलाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
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