गोरखपुर कृपा शंकर चौधरी
चौरीचौरा। अक्सर आप देखते और सुनते होंगे की कानून की धज्जियां उड़ाने वाले कहां करते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा किंतु ऐसी सोच रखने वालों के लिए अब शिवम सिंह उप जिलाधिकारी चौरीचौरा के द्वारा लिए गए फैसले नजीर साबित हो रहे हैं। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा बनने के बाद उनके द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए जो अपराधियों के लिए कानून की हनक साबित हो रही है।
दरअसल खोराबार थाना क्षेत्र के सिसवा उर्फ चनकापुर निवासी और पूर्व ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह उनके भाई सुरेश मणि सिंह, राममणि सिंह, पुत्र मोहन सिंह व सोहन सिंह को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत दाखिल जमानत अर्जी को खारिज करते हुए एसडीएम चौरीचौरा शिवम सिंह ने पांचों लोगों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ अपराधियों में कानून के प्रति डर रहेगा वहीं कानून के प्रति सम्मान बढ़ना देखा जा रहा है।
गौरतलब हो कि बीते दिनों एक मामले में प्रशासन द्वारा आपसी सहमति के उपरांत कोई आगे की कार्रवाई की बात कहें जाने के बाद भी वीरेंद्र सिंह ने बिना किसी आदेश और पैमाइश के पूर्व कांग्रेस नेत्री पानमती शर्मा का शौचालय, मन्दिर आदि सहित कई हरे पेड़ों को अपनी निजी जेसीवी से तोड़वा दिया था। पानमती शर्मा की तहरीर पर खोराबार पुलिस ने वीरेंद्र सिंह सहित पांच नामजद के खिलाफ धारा 147, 354, 323, 504, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सोमवार को इस मामले में पांचों नामजद के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151 में चालान करते हुए एसडीएम चौरीचौरा की कोर्ट में प्रस्तुत किया। जहां दाखिल जमानत पेपर की जांच में एसडीएम ने पाया कि जमानतदारों की कमी है और प्रमाणित खतौनी नहीं लगी है। पेपर और जमानत पूरा न होने के कारण एसडीएम ने जमानत को खारिज कर दिया और 14 दिन न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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