आर्य महिला विद्यालय प्रकरण में सहायक निबंध का आदेश निरस्त
कैलाश सिंह विकास वाराणसी
वाराणसी। आर्य महिला हितकारी महापरिषद की समानांतर प्रबंध समितियों के पूर्व चर्चित विवादित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने जनरल सेक्रेटरी सत्यनारायण पांडेय द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार करते हुए सहायक निबंधक फर्म सोसायटी एवं चिट्स के आदेश को निरस्त कर 2 सप्ताह के भीतर पत्रावली विदित प्राधिकारी उप जिलाधिकारी सदर को संदर्भित करने का निर्देश देते हुए विदित प्राधिकारी को 6 सप्ताह के भीतर प्रकरण निस्तारित करने का आदेश दिया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के बाद उप जिलाधिकारी को प्रबंध समिति के संपन्न हुए चुनाव पर निर्णय लेना है। न्यायालय द्वारा 20 अक्टूबर को पारित आदेश के बाद संस्था के अंतर्गत संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं में शशीकांत दिक्षित द्वारा महाविद्यालय में संपन्न कराए गए चुनाव की वैधानिकता पर संकट गहरा गई । लहुराबीर स्थित महामंडल भवन पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सत्य नारायण पांडे एवं प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की सर्वोच्च बॉडी ऑल इंडिया काउंसिल के निर्णय अनुसार संस्था के पंजीकृत कार्यालय परिसर में संपन्न संस्था के पंचवर्षीय चुनाव में सत्य नारायण पांडेय जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। जबकि काउंसिल के निर्णय के विपरीत पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉ शशिकांत दीक्षित ने आर्य महिला पीजी कॉलेज में समानांतर प्रबंध समिति का गठन कर लिया था। जिनकी प्रबंध समिति को सहायक निबंधक ने अपने आदेश दिनांक 28.06. 2022 द्वारा मान्य करते हुए सत्य नारायण पांडेय वाली प्रबंध समिति के चुनाव को अमान्य कर दिया था। जिससे श्री पांडेय ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी |माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से डॉ शशिकांत दीक्षित की कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्था के अंतर्गत संचालित समस्त पांचो विद्यालयों यथा आर्य महिला पी0जी0 कॉलेज,आर्य महिला इंटर कॉलेज, आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, विद्या देवी श्री बी0डी0 सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षा संस्थान आर्य महिला बाल विभाग की प्रबंध समितियां निष्प्रभावी हो गई है तथा बैंक द्वारा भी उनके द्वारा किया जा रहा खातों का संचालन रोक दिया गया है |इस अवसर पर मुख्य रूप से विनोद शंकर उपाध्याय शिव प्रसाद श्रीवास्तव प्रेम शंकर पांडे आदि लोग उपस्थित रहे