2011 की जनगणना के आधार पर होगा ग्राम पंचायतों में आरक्षण
लखनऊ ब्यूरो
लखनऊ। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। हर वर्ग के आरक्षण में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा।
राजभर ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद कहा कि ग्राम
पंचायत की जो सीट पिछली बार सामान्य, पिछड़ी, महिला या अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित रही, इस बार के चक्रानुक्रम में उसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है। जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है, उनमें सर्वे चल रहा है। परिसीमन का कार्य पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार होगा। पंचायत चुनाव के नजरिये से
कुछ गांवों में बदलाव हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों और पंचायत सहायकों की आधार आधारित हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। गांवों में चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि निदेशक से लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी तक कार्यों पर पैनी नजर रखें। गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी।