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Saturday, 25 July 2026

झंगहा -: पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण के बाद जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद, खेत की जुताई कराने का आरोप


नायब तहसीलदार के आदेश की अवहेलना का भी आरोप, पीड़ित पक्ष ने पुलिस और तहसील प्रशासन से कार्रवाई की मांग की

महेंद्र चौधरी झंगहा गोरखपुर 

गोरखपुर। चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के झंगहा थाना अंतर्गत ग्राम झंगहा के गजपुर टोला निवासी कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा गोपालपुर दुलरहा में उनकी जमीन है जिस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है । पीड़ित पक्ष का कहना है कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर उनकी पत्नी सुमन त्रिपाठी के नाम संबंधित संपत्ति का नामांतरण हो चुका है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा खेत में जबरन जुताई-बोआई कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।


कृष्ण मोहन त्रिपाठी के अनुसार, स्वर्गीय रामलखन त्रिपाठी पुत्र रामानंद त्रिपाठी ने 27 जनवरी 2004 को अपनी चल एवं अचल संपत्ति की पंजीकृत वसीयत अपनी छोटी बहू सुमन त्रिपाठी पत्नी कृष्ण मोहन त्रिपाठी के पक्ष में की थी। बताया गया कि रामलखन त्रिपाठी की मृत्यु 18 अक्टूबर 2014 को हुई, जिसके बाद पंजीकृत वसीयत के आधार पर संपत्ति का नामांतरण सुमन त्रिपाठी के नाम किए जाने का दावा किया जा रहा है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसके बाद रामलखन त्रिपाठी के दोनों पुत्र उपेंद्र नारायण त्रिपाठी और ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए विवाद शुरू किया गया। उनका आरोप है कि वसीयत की जानकारी होने के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा जमीन पर जबरन जुताई-बोआई कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विवाद के चलते मारपीट और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी बनी हुई है।

मामले को लेकर सुमन त्रिपाठी की ओर से झंगहा थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर चौरीचौरा तहसील में तहसील दिवस के दौरान भी प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं, नायब तहसीलदार के आदेश के बावजूद खेत की जुताई कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से पंजीकृत वसीयत एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए जमीन पर जबरन कब्जे के प्रयास को रोकने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद और अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, मामले में दूसरे पक्ष का पक्ष अभी सामने नहीं आ सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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